EWS Full Form In Hindi (EWS का फुल फॉर्म क्या है?)
EWS को हिंदी में ‘आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग‘ (Economically Weaker Sections) कहते हैं। भारतीय केंद्र सरकार ने हाल ही(वर्ष 2019 में) में सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के सदस्यों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण कोटा लागू किया है।
EWS प्रमाणपत्र के लिए कारक
भारत में, EWS प्रमाणपत्र के लिए पात्रता एक वार्षिक आय कारक तक सीमित नहीं है। निम्नलिखित कारकों का उपस्थित होना भी अनिवार्य है।
- वार्षिक आय
- संपत्ति
- आवासीय फ्लैट, आदि
EWS प्रमाणपत्र के लिए पात्रता मानदंड(Eligibility Criteria for EWS Certificate)
- व्यक्तिगत घरेलू आए/पारिवारिक आय 8(आठ) लाख से कम होनी चाहिए तथा वह किसी अन्य श्रेणी से संबंधित नहीं होना चाहिए जैसे:- ओबीसी,एससी, एसटी आदि।
- आवासीय भूखंड का क्षेत्रफल 100/200 वर्ग गज से छोटा हो।
- 5 एकड़ भी कम कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए।
- आवासीय क्षेत्र 1000 फुट से नीचे होना चाहिए।
EWS प्रमाणपत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज़(Documents Required for EWS Certificate)
- आईडी प्रूफ
- संपत्ति या भूमि दस्तावेज
- आधार कार्ड
- स्व-घोषणा प्रपत्र
- आवासीय प्रमाण
- फोटोग्राफ (पासपोर्ट साइज)
- अन्य संबंधित दस्तावेज
* यह भी जाने:- EWS प्रमाण पत्र प्राप्त करने की पात्रता न केवल परिवार की वार्षिक आय पर आधारित है, बल्कि आयोजित संपत्ति पर भी आधारित होती है।
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